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हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: हत्या पीड़ित परिवार को ₹8.25 लाख मुआवजा देने के निर्देश
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हाई कोर्ट का बड़ा आदेश: हत्या पीड़ित परिवार को ₹8.25 लाख मुआवजा देने के निर्देश

सरायपाली हत्याकांड 2022: SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को राहत, कलेक्टर को शीघ्र भुगतान का निर्देश

 चंद्रसेन चौहान एडवोकेट हाईकोर्ट 

महासमुंद। जिले के सरायपाली क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए जघन्य हत्या कांड के मामले में पीड़ित परिवार को आखिरकार न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को निर्देशित करते हुए पीड़ित परिवार को नियमानुसार मुआवजा राशि प्रदान करने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 15 महलपारा, थाना सरायपाली निवासी धरम सिंह चौहान के पुत्र दुष्यंत चौहान की 1 जुलाई 2022 को राजमहल मैदान, सरायपाली में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 272/2022, धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी मृतक के परिजन ही बताए जा रहे हैं।

मृतक का परिवार अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है। ऐसे में उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 के तहत ₹8,25,000 की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।

पीड़ित के पिता धरम सिंह चौहान ने बताया कि उन्होंने मुआवजा राशि के लिए जिला प्रशासन को आवेदन दिया था, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता सी.एस. चौहान के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई के बाद माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने जिला कलेक्टर को निर्देशित करते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार को ₹8,25,000 की मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान की जाए।

अब पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि न्यायालय के आदेश के पालन में उन्हें जल्द ही आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।




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